हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद पायलट बाबा की जमानत याचिका पर 12 अप्रैल को सुनवाई करना तय किया है। कोर्ट ने पायलट बाबा की ओर से 2010 में दर्ज प्राथमिकी की विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी को कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया। आज पायलट बाबा को सुशीला तिवारी अस्पताल से डिस्चार्ज करा कर पुलिस नैनीताल जेल ले गई।
हल्द्वानी में गौजाजाली के रहने वाले हरीश पाल ने ज्योलिकोट थाने में 25 नवंबर 2008 को एक प्राथमिकी दर्ज कर कहा था कि आइकवा इंटरनेशनल एजुकेशन ने तल्ला गेठिया में कंप्यूटर सेंटर संचालन के लिए उनको करीब 50 हजार रुपये देने का आश्वासन हिमांशु राय, पायलट बाबा, इशरत खान व अन्य ने दिया था। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने पायलट बाबा को जेल भेज दिया था।