इसके बाद जब भी भविष्य में पीएफ निकासी की जरूरत होगी तो बेहद कम समय में पीएफ सीधे खाताधारक के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। आप बीमारी, शादी, शिक्षा और घर खरीदने के लिए अपने ईपीएफ खाते की शेष राशि से आंशिक निकासी कर सकते हैं।
इसके अलावा आप रिटायरमेंट से पहले एक साल के भीतर अपने कुल पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। आप एक महीने से अधिक समय तक बेरोजगारी के मामले में कुल पीएफ बैलेंस का 75 प्रतिशत तक एडवांस निकाल सकते हैं। दो महीने की बेरोजगारी के बाद पूर्ण निकासी की अनुमति है।
सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट
https://epfindia.gov.in/ पर जाएं।
-इसके बाद अवर सर्विस पर क्लिक करें। यहां फॉर इंप्लाइज पर क्लिक करें।
-इसके बाद मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करें।
-अब एक्टिवेट योर यूएएन पर क्लिक करें।
-अब अपना यूएएन नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि जानकारी भरें। आपको एक पिन मिलेगा।
-इस वन टाइम पासवर्ड को एंटर करने के बाद ‘आई एग्री’ के बटन पर क्लिक करें।
-अब वेलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेट यूएएन पर क्लिक करें।