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Dehradun News: अदालत से ससुराल में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति मिली

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घरेलू हिंसा की शिकार एक बहू की गुहार पर अदालत ने उसके ससुराल में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दी है। यह फैसला पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सुनाया गया। महिला ने गुहार लगाई कि उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति के ससुरालवालों से खतरा है इसलिए घर पर वह कैमरा लगवाना चाहती है।पीड़िता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) भावना पाण्डेय की अदालत के समक्ष अर्जी लगाई थी। महिला के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी पीड़िता के साथ गाली-गलौज करते हैं और किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। पीड़िता ने सुरक्षा के लिए कैमरे लगाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें रोक दिया।अदालत ने मामले में संबंधित संरक्षण अधिकारी की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिससे साफ हुआ कि पीड़िता के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इस आधार पर विपक्षी पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया पर वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले के तथ्य, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीती 22 सितंबर को एकपक्षीय आदेश दिया। मा.सि.रि.
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