जांच में पेप्सी का सैंपल फेल होने के बाद हरिद्वार की एडीएम कोर्ट ने कंपनी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले रुड़की में रामपुर चुंगी के समीप स्थित वरुण बेबरेज के यहां से खाद्य सुरक्षा निरीक्षक की ओर से पेप्सी के सैंपल लिए गए थे।
लगभग छह माह पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विभिन्न प्रतिष्ठानों से सैंपल एकत्रित किए गए थे। इस दौरान रामपुर चुंगी स्थित वरुण बेबरेज के यहां से भी पेप्सी के सैंपल लिए गए थे।
जांच के दौरान पेप्सी का सैंपल फेल पाया गया है। एडीएम हरिद्वार कोर्ट में चल रहे मुकदमे में बुधवार को सैंपल फेल होने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा निरीक्षक संतोष कुमार का कहना है कि जांच में मिस ब्रांडिंग का मामला सामने आया है। पेय पदार्थ के ऊपर दर्शाई गई शुगर की मात्रा जांच में अधिक पाई गई है। मामले की सुनवाई के बाद एडीएम हरिद्वार की ओर से 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।