देश में वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन तब अशक्त पूर्व सैनिकों की पेंशन का निर्धारण नहीं हो सका था। अब केंद्र सरकार ने अशक्त पूर्व सैनिकों को ढाई गुना अधिक पेंशन देने का आदेश जारी किया है। अशक्त पूर्व सैनिकों को महंगाई भत्ता और एरियर का भी नियमानुसार लाभ मिलेगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर (सेवानिवृत्त) बीएस रौतेला ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने पर सभी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि हुई थी। सेना में भी वन रैंक वन पेंशन के तहत लाभ मिला लेकिन बीमारी या घायल होकर सेवानिवृत्त होने वाले अशक्त सैनिकों के वेतन और पेंशन का निर्धारण नहीं हो सका था।
मामले में नेशनल एनोमालिस कमेटी गठित हुई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इसके बाद पीसीडीए इलाहाबाद के पांच सितंबर को सर्कुलर 582 प्रमाणित करने के बाद अब अशक्त पूर्व सैनिकों की पेंशन राशि 2.57 गुना बढ़ाकर देने का आदेश प्रत्येक जिला सैनिक कल्याण विभाग को भेजा गया है। यह आदेश 31 दिसंबर 2015 से प्रभावी माना जाएगा। पूरे देश में अशक्त पूर्व सैनिकों को नए आदेश का लाभ मिलेगा।