त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को नामांकनपत्र के साथ ही शपथ पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ताकि इसके अभाव में किसी का नामांकन पत्र खारिज न होने पाए। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए। शपथपत्र में उम्मीदवारों से विभिन्न विषयों पर जानकारी ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव रोशन लाल की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में शपथपत्र के प्रारूप भी भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि नामांकन पत्रों की जांच के समय उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी के लिए नामांकनपत्र के साथ कोई शपथपत्र निर्धारित न होने से उनके खारिज होने की आशंका रहती है। नामांकनपत्र के साथ शपथपत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा है। शपथ पत्र ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान के लिए एक है, जबकि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के लिए दूसरा शपथपत्र है। हालांकि इनमें एक जैसी जानकारियां ही मांगी गई है।
शपथपत्र में ये देनी होगी जानकारी
-क्या वह पंचायत का वैतनिक सदस्य है, यदि हां, तो विवरण।
-क्या वह राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी बोर्ड, संस्था में लाभ के पद पर तैनात है।
-क्या वह किसी सरकारी सेवा से दुराचार के आरोप में पद से हटाया तो नहीं गया है।
-क्या उस पर किसी पंचायत का कर, फीस आदि बकाया तो नहीं है।
-क्या वह किसी नगर निकाय का सदस्य है।
-क्या वह दिवालिया है।
-क्या उसे पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 138 के अधीन हटाया गया है।
-क्या किसी महिला प्रतिनिधि के बदले बैठक की अध्यक्षता या कार्यो के निर्वहन के लिए दोष सिद्घ है।
आयोग में कंट्रोल रूम हुआ सक्रिय
पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य निर्वाचन आयोग में कंट्रोल रूप अस्तित्व में आ गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने विभिन्न जिम्मेदारियों का आवंटन कार्मिकों के बीच कर दिया गया है। कंट्रोल रूम जिला निर्वाचन कार्यालयों के लगातार संपर्क में बना हुआ है।