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Ola-Uber: उत्तराखंड में बदली जाएगी ओला-उबर के संचालन की अनुमति की नियमावली, जानें कैब को लेकर ये अपडेट

Sat, 26 Nov 2022 04:18 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

ओला, उबर ने लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया था। इनके संचालन के लिए नियमावली में कुछ संशोधन की दरकार है। परिवहन सचिव एवं आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में इनके संचालन को वैध करने के लिए नियमावली में बदलाव होगा संशोधित नियमावली जल्द कैबिनेट में लाई जाएगी।
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ola uber - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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ओला-उबर जैसी ठेका गाड़ियों के उत्तराखंड में संचालन को वैध करने के लिए नियमावली में बदलाव होगा। एसटीए बैठक में इसे मंजूरी मिली है। दरअसल, अभी उत्तराखंड ऑन डिमांड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली 2020 लागू है।

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इसके तहत ओला, उबर ने लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया था। सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण ने आवेदन लेने के बाद इनका परीक्षण इस नियमावली के तहत कर भी लिया है। इनके संचालन के लिए नियमावली में कुछ संशोधन की दरकार है। परिवहन सचिव एवं आयुक्त ने बताया कि संशोधित नियमावली जल्द कैबिनेट में लाई जाएगी।

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पहले कैब के लाइसेंस मिलेंगे, फिर किराये पर निर्णय
रेंट ए कैब योजना के तहत पहले प्रदेशभर में इसे शुरू करने वालों को लाइसेंस दिए जाएंगे। जब इसका संचालन शुरू हो जाएगा तो उसी हिसाब से बाजार की जरूरतों और पर्यटकों के हिसाब से इसके किराए की दरें एसटीए तय करेगा। इन कैब की नंबर प्लेट काले रंग की होगी, जिस पर नंबर पीले रंग से लिखे होंगे।

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