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अब नक्शा पास कराने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी, व्यवस्था लागू

Thu, 22 Aug 2019 02:37 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal सुनीत द्विवेदी, अमर उजाला, देहरादून
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फाइल फोटो
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अब मकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना ही होगा। एमडीडीए (मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी) नक्शे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दर्शाने की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अभी तक भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य तो है, लेकिन अधिकतर भवन स्वामियों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया है।

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कम होते भूजल स्तर को देखते हुए एमडीडीए ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सख्ती से लागू करने की योजना बनाई है। मौजूदा समय में छोटे से लेकर बड़े भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए शपथ पत्र मांगा जाता है।

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15 से 25 हजार आता है खर्च 

नक्शा पास कराने के लिए आवेदक को शपथपत्र भी देना होता है कि भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे, लेकिन आवेदकों की शपथ कागज में ही रह जाती है। एमडीडीए की टीम भी मौके पर जाकर जांच नहीं करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नक्शा पास कराने के लिए उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का स्थान दर्शाना होगा। एक हजार से तीन हजार वर्ग फीट में बने भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने में 15 से 25 हजार रुपये का खर्च आता है। इसके लिए गड्ढा खोदने, रेत, बजरी, पाइप और जाली की जरूरत होती है।

तेजी से गिरते भूजल स्तर को देखते हुए एमडीडीए हर भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य करने जा रहा है, बगैर इसके नक्शा पास नहीं किया जाएगा। अभी कितने एरिया पर कितना बड़ा या छोटा सिस्टम लगाना है, इस पर कार्य चल रहा है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। 
- डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, एमडीडीए 
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