यदि मतदाता को ऐसा लगता है कि वह चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहता है तो वह नोटा का इस्तेमाल कर सकता है। आयोग के अनुसार मतदान न करने के अधिकार को गोपनीयता रखने के लिए मतपत्र में नोटा का प्रावधान किया जा रहा है। इस संबंध में आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को मतपत्र में नोटा का विकल्प देने के लिए आदेश दिए हैं।
ईवीएम मशीन में ही नोटा का विकल्प था। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर नगर निकाय चुनाव के मतपत्र में पहली बार नोटा का प्रावधान किया जा रहा है। इस बार सभी निकायों में बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे।
- बीर सिंह बुदियाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम