फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यहां पहली बार बैलेट पेपर में भी मिलेगा नोटा का विकल्प, निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश

Fri, 26 Oct 2018 08:56 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
बैलेट पेपर में नोटा का विकल्प
विज्ञापन

नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को मतपत्र में नोटा का विकल्प भी मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्र में नोटा के विकल्प का प्रावधान करने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आयोग ने नोटा का निशान भी जारी किया है।

विज्ञापन


यह नगर निकाय का पहला चुनाव है, जिसमें  मतपत्र पर नोटा का प्रावधान किया जाएगा। इस बार प्रदेश के सभी 84 नगर निकायों में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। पिछले निकाय चुनाव में नगर निगम देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य कई निकायों में ईवीएम से वोटिंग हुई थी।

ईवीएम में नोटा का विकल्प दिया गया था। इस बार निकायों के चुनाव मतपत्र से होने पर भी आयोग ने नोटा का प्रावधान किया है। इसके लिए नोटा का चिन्ह भी जारी किया है। मतपत्र में सबसे आखिर में नोटा का चिन्ह होगा। 

विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

गोपनीयता रखने के लिए मतपत्र में नोटा का प्रावधान किया

यदि मतदाता को ऐसा लगता है कि वह चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहता है तो वह नोटा का इस्तेमाल कर सकता है। आयोग के अनुसार मतदान न करने के अधिकार को गोपनीयता रखने के लिए मतपत्र में नोटा का प्रावधान किया जा रहा है। इस संबंध में आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को मतपत्र में नोटा का विकल्प देने के लिए आदेश दिए हैं। 

ईवीएम मशीन में ही नोटा का विकल्प था। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर नगर निकाय चुनाव के मतपत्र में पहली बार नोटा का प्रावधान किया जा रहा है। इस बार सभी निकायों में बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे।
- बीर सिंह बुदियाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें