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उत्तराखंड: विस में पारित नौ विधेयक मंजूरी के लिए लोक भवन भेजे, राज्यपाल की अनुमति के बाद जारी होगी अधिसूचना

Thu, 05 Nov 2026 11:32 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

विधानसभा सचिवालय ने पारित विधेयकों का लिपिकीय त्रुटि का परीक्षण करने के बाद विधायी विभाग के माध्यम से विधेयक लोकभवन भेज दिए हैं।
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उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में पारित नौ विधेयकों को विधायी विभाग ने मंजूरी के लिए लोकभवन भेज दिए हैं। राज्यपाल की अनुमति के बाद अधिनियमों की अधिसूचना जारी की जाएगी।

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विधानसभा सचिवालय ने पारित विधेयकों का लिपिकीय त्रुटि का परीक्षण करने के बाद विधायी विभाग के माध्यम से विधेयक लोकभवन भेज दिए हैं। इसमें उत्तराखंड सिंचाई जल निकासी विधेयक, उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरादायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, उत्तराखंड निवेश व आधारित संरचना विकास और विनियमन संशोधन विधेयक, उत्तराखंड जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम विधेयक, उतराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक व उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक शामिल हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही विधेयक अधिनियम बनेंगे।

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