विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2016 समेत नौ विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। सत्र के दौरान उत्तराखंड आवासीय विवि विधेयक, मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबंदी विधेयक, बेनामी लेनदेन विधेयक, उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक, हिमालयन गढ़वाल विवि विधेयक, रास बिहारी बोस सुभारती विवि विधेयक एवं उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर विधेयक को सदन के पटल पर रखा जा सकता है।
इतना ही नहीं सत्र के दौरान लोक सेवा आयोग का वर्ष 2013-14 और 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, आयुक्त नि:शक्तजन का वार्षिक प्रतिवेदन, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन का वित्तीय वर्ष 2010-11 से लेकर 2014-15 तक का वार्षिक प्रतिवेदन और उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2015 के द्वितीय संशोधन को सदन के पटल पर रखा जा सकता है।
जिन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया जाना है उसमें कई को महज पारित होना है, जबकि कई विधेयक ऐसे हैं जिन्हें पुरस्थापित किया जाना है। इसके अलावा विधानसभाध्यक्ष की अनुमति के बाद कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।