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निकाय चुनाव 2018: बैलेट पेपर में पहली बार होगा बदलाव, अब प्रत्याशी लिखवा सकेंगे अपना चर्चित नाम

Thu, 25 Oct 2018 09:04 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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Voting - फोटो : amar ujala file photo
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नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मत पत्र में अपना उपनाम भी लिखवा सकेंगे। इसके लिए प्रत्याशी को प्रार्थना पत्र देना होगा। इससे प्रत्याशी के नाम को लेकर मतदाताओं में संशय की स्थिति नहीं रहेगी। 

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प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के तहत 18 नवंबर को मतदान होना हैं। इस बार किसी भी निकाय में ईवीएम मशीन से मतदान नहीं होगा। नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मत पत्र से वोट डाले जाएंगे। मत पत्र में प्रत्याशी अपना चर्चित उपनाम लिखवा सकता है। नगर निकाय चुनाव नियमावली में भी इसका प्रावधान है।

आमतौर पर स्थानीय स्तर पर बोलचाल में उपनाम ही ज्यादा प्रचलित होता है और असली नाम को कम ही लोग जानते हैं। मत पत्र में प्रत्याशी अपने उस नाम को लिखवा सकता है, जिस नाम से क्षेत्र में लोग उसे जानते हैं या प्रचलित नाम है।

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वोट डालते समय मतदाता दुविधा में पड़ जाते हैं

कई बार प्रत्याशियों के एक समान नाम होने से वोट डालते समय मतदाता दुविधा में पड़ जाते हैं। हालांकि नाम के साथ निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव चिन्ह भी होता है। मत पत्र के उपनाम जोड़ने के लिए प्रत्याशियों को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देना होगा। 

विधानसभा व लोकसभा चुनाव के साथ ही नगर निकाय निर्वाचन नियमावली में यह प्रावधान है कि प्रत्याशी मत पत्र में अपना उपनाम लिखवा सकता है। निकाय चुनाव के लिए मत पत्र छपाई की तैयारी चल रही है। इस बार जिले के सभी निकायों में मत पत्र से ही चुनाव होेंगे।
- बीर सिंह बुदियाल, एडीएम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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