नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मत पत्र में अपना उपनाम भी लिखवा सकेंगे। इसके लिए प्रत्याशी को प्रार्थना पत्र देना होगा। इससे प्रत्याशी के नाम को लेकर मतदाताओं में संशय की स्थिति नहीं रहेगी।
प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के तहत 18 नवंबर को मतदान होना हैं। इस बार किसी भी निकाय में ईवीएम मशीन से मतदान नहीं होगा। नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मत पत्र से वोट डाले जाएंगे। मत पत्र में प्रत्याशी अपना चर्चित उपनाम लिखवा सकता है। नगर निकाय चुनाव नियमावली में भी इसका प्रावधान है।
आमतौर पर स्थानीय स्तर पर बोलचाल में उपनाम ही ज्यादा प्रचलित होता है और असली नाम को कम ही लोग जानते हैं। मत पत्र में प्रत्याशी अपने उस नाम को लिखवा सकता है, जिस नाम से क्षेत्र में लोग उसे जानते हैं या प्रचलित नाम है।