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निकाय चुनाव 2018: इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे 19 लोग 

Thu, 18 Oct 2018 08:33 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागेश्वर
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पिछले निकाय चुनावों में मैदान में उतरे दो अध्यक्ष पद के दावेदारों समेत 19 प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इन पर निर्धारित समय पर चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग को उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है। आयोग के इस आदेश के साथ ही इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग गया है।

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वर्ष 2013 के निकाय चुनाव में कपकोट नगर पंचायत की सीट अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित थी। जबकि बागेश्वर महिला के लिए आरक्षित थी। कपकोट नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के दो जबकि सात सदस्य पद प्रत्याशियों ने निर्वाचन आयोग को चुनाव खर्च का लेखा जोखा नहीं दिया था। जबकि बागेश्वर नगर पालिका चुनाव में सभासद पद के 10 प्रत्याशियों ने चुनाव के खर्च का लेखा जोखा मुहैया नहीं कराया था। आयोग ने अब सभी 19 प्रत्याशियों को चुनाव के लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।  

आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए गए प्रत्याशी 
कुंती देवी- कपकोट- अध्यक्ष पद 
हेमा तिरुवा- कपकोट- अध्यक्ष पद 
दीवान सिंह- मंडलखेत- सदस्य 
दान सिंह गढ़िया- मंडलखेत- सदस्य 
कमला देवी- कपकोट- सदस्य 
सुशीला- भराड़ी- सदस्य 
भावना- पालीडुंगरा- सदस्य 
नंदन सिंह- खीरगंगा- सदस्य 
गोविंद सिंह- शिवालय- सदस्य 
पंकज कुमार- बैणीमाधव वार्ड- सदस्य 
पुष्कर साह- भीलेश्वर- सदस्य 
धर्मेंद्र साह- बनखोला- सदस्य 
गोपुली देवी- ठाकुरद्वारा- सदस्य 
मोहनी देवी- ठाकुरद्वारा- सदस्य 
पार्वती देवी- ठाकुरद्वारा- सदस्य 
मदुली देवी- घटबगड़- सदस्य 
पंकज जोशी- ज्वालादेवी- सदस्य 
शेर सिंह- ज्वालादेवी- सदस्य 
गंगा देवी- ज्वालादेवी- सदस्य 

पिछले निकाय चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन में 19 प्रत्याशियों को इस बार चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित किया है। इनके चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। 
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- राकेश चंद्र तिवारी, रिटर्निंग अधिकारी, बागेश्वर

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