एनएच 87 (नैनीताल रामपुर हाईवे) चौड़ीकरण में भूमि के मुआवजे का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हल्द्वानी विकासखंड के किशनपुर सकुलिया गांव के कई लोगों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद 15 से 30 नवंबर के बीच मानचित्र सही कर वाद निपटाने के निर्देश दिए हैं। किशनपुर सकुलिया निवासी भगवती भट्ट, गोविंद सिंह सहित 16 अन्य ग्रामीणों की याचिका में कहा गया है कि ग्रामीण सड़क किनारे के मकान अथवा प्लॉटों के स्वामी है। ग्रामीणों ने भूमि की 143 ( कृषि भूमि का अकृषि भूमि में परिवर्तन )भी कराई है। भूमि अध्याप्ति अधिकारी की ओर से सेक्शन तीन के तहत मुआवजा भी तय कर दिया था।
बाद में भूमि को नो मेंस लैंड दर्शा दिया गया। ग्रामीणों ने नैनीताल कलक्टर के समक्ष भूमि के मानचित्र दुरुस्त करने के लिए वाद दायर किया है। ग्रामीणों का कहना था कि भूमिधरी की भूमि होने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया है।