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एनएच 74 घोटाला: आईएएस पंकज पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Sat, 05 Jan 2019 08:35 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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चर्चित एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपी आईएएस डॉ. पंकज पांडे को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से झटका लगा है। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। 

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एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले में आर्बिट्रेशन के मामले में मिलीं अनियमितताओं के बाद आईएएस डा. पंकज पांडे जांच के दायरे में आए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने 3 जनवरी को मामले का फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत ने पंकज पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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