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एनएच 74 घोटाला: आईएएस पंकज पांडे की बढ़ेंगी मुश्किलें, कोर्ट ने सरकार को दिए ये निर्देश

Tue, 17 Sep 2019 08:29 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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नैनीताल हाईकोर्ट ने करीब तीन सौ करोड़ से अधिक के चर्चित एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

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कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आईएएस पंकज पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल करने के मामले में दो सप्ताह के भीतर केंद्र से अनुमति लेकर कोर्ट को जानकारी दे।

सुनवाई के दौरान घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह ने भी पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग की। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी महेंद्र सिंह सहित अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एनएच-74 चौड़ीकरण के दौरान बैक डेट में कृषि भूमि की श्रेणी बदलकर दस गुना मुआवजा बांट दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से इस घोटाले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आईएएस पंकज पांडे के खिलाफ चार्जशीट दायर करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली जा रही है, जो अब तक नहीं मिली है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में जो भी अनुमति लेनी हो लेकर दो सप्ताह में कोर्ट को जानकारी दी जाए।
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