एनएच-74 घोटाले के आरोपी सुधीर चावला और प्रिया शर्मा पर धारा 420, 467, 468, 471, 120 समेत विभिन्न धाराओं में चार्ज लगाया जाना है। सोमवार को जिला जज व विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नरेंद्र दत्त की कोर्ट में दोनो आरोपी पेश हुए। प्रिया शर्मा के वकील ने कोर्ट से प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले समय की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने केस में अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय की।
एसआईटी ने हल्द्वानी निवासी बिल्डर प्रिया शर्मा और रुद्रपुर निवासी सुधीर चावला के खिलाफ 420, 467, 468, 471,120 बी आदि धाराओं में स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्राइम सुशील कुमार शर्मा ने बहस में दोनों आरोपियों के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में पर्याप्त सबूत होने का दावा किया था। प्रिया शर्मा के अधिवक्ता का कहना है कि प्रिया पर लगाई गईं धाराओं में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।
सोमवार की प्रिया शर्मा और सुधीर चावला कोर्ट में पेश हुए। प्रिया शर्मा के वकील ने कोर्ट से प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले समय की मांग की। प्रिया के अधिवक्ता ने कहा कि अभी वह आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में उन्हें तारीख दे दी जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता की बात सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय की है।