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सीमा विस्तार: हाईकोर्ट के आदेश का 48 घंटे के भीतर पालन, पुरानी अधिसूचना रद्द

Mon, 12 Mar 2018 01:13 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI
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उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने रविवार को 48 घंटे के भीतर 23 नगर निकायों के सीमा विस्तार पर नई अधिसूचना जारी कर दी है।

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इन नगर निकायों के संबंध में जारी पुरानी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया है। संबंधित निकायों में सीमा विस्तार पर लोगों से एक सप्ताह के भीतर आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद एक सप्ताह का समय आपत्तियों की सुनवाई के लिए तय किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि सीमा विस्तार वाले 17 अन्य निकायों के संबंध में नए सिरे से अधिसूचनाएं जारी नहीं की जाएंगी। हाईकोर्ट के स्टे की वजह से बाजपुर नगर निकाय के संबंध में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में न्याय विभाग से परामर्श लेने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने नौ मार्च को सीमा विस्तार के विरोध में दायर रिट पर महत्वपूर्ण फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार से 48 घंटे के भीतर पुरानी अधिसूचना को रद्द करते हुए नई जारी करने का आदेश दिया था। 24 नगर निकायों के सीमा विस्तार के संबंध में 40 रिट हाईकोर्ट में दायर की गई थीं। हाईकोर्ट के आदेश के पालन के लिए दो दिन छुट्टी के बावजूद पूरी सरकारी मशीनरी कसरत में जुटी रही। शनिवार और रविवार को शासन और नगर विकास निदेशालय में काम हुआ। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक पूरे मामले को खुद देखते रहे। 
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-सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी है। जिन निकायों के सीमा विस्तार को लेकर रिट दायर नहीं है, उनके लिए नई अधिसूचना जारी करने की जरूरत नहीं है। यह हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट है। इसलिए 23 निकायों की ही नई अधिसूचना जारी की गई है।
-मदन कौशिक, नगर विकास मंत्री, उत्तराखंड

-एक सप्ताह का समय अब 23 नगर निकायों में आपत्ति दर्ज कराने के लिए लोगों के पास उपलब्ध होगा। इसके बाद जिलाधिकारी स्तर पर एक सप्ताह में आपत्तियों की सुनवाई होगी। इसके बाद, अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएंगी।
-विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव/निदेशक नगर विकास 

इन नगर निकायों की हुईं अधिसूचना
-देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश, डोईवाला, विकासनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, भवाली, बागेश्वर, टनकपुर, चमियाला, तिलवाड़ा, खटीमा, नंदप्रयाग, रानीखेत, लंबगांव, भीमताल, चंबा, किच्छा।
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नगर निकायों का ये है हिसाब-किताब
92 नगर निकाय है पूरे उत्तराखंड राज्य में
03 निकायों में नहीं कराए जाते हैं चुनाव
01 निकाय भतरौंजखान पर है कोर्ट का स्टे
88 नगर निकायों में ही कराए जाने हैं चुनाव
41 नगर निकायों में हुआ था सीमा विस्तार
47 निकायों में सीधे हो गया था परिसीमन

दो नगर पंचायतों पर कानूनी पेच
दो नगर पंचायतों के गठन पर कानूनी पेच फंसा हुआ है। इस पर सरकार ठोस पैरवी नहीं कर पाई है। भतरौंजखान नगर पंचायत के गठन पर ही हाईकोर्ट का स्टे लागू है, जबकि टिहरी की लंबगांव नगर पंचायत पर रिट दायर की गई है। 2016 में यह रिट अनीता देवी की तरफ से दायर की गई है। हालांकि इस नगर पंचायत के संबंध में कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए यहां चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर भतरौंजखान पर चूंकि स्टे लागू है, इसलिए वहां चुनाव भी नहीं कराए जा सकते।

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