राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आगामी 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाह ने बताया कि इस अदालत में सभी तरह के मुकदमों का सुलह समझौतों के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसमें फौजदारी, राजस्व संबंधी मुकदमे, चेक बाउंस के मुकदमे, विद्युत और वाटर टैक्स आदि के मामले वादकारी और प्रतिवादियों के समझौतों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा करना चाहते हैं वह ऑनलाइन या भौतिक तौर पर अपने प्रार्थनापत्र दे सकते हैं। मा.सि.रि.