पुलिस के ड्यूटी के घंटे निर्धारित नही होने के संबंध में कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। दरअसल, हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण कुमार भदोरिया ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस के कार्य करने के घंटे किसी भी एक्ट में निर्धारित नहीं है।
एक्ट में इतना ही लिखा गया है कि पुलिस हर समय ड्यूटी पर समझी जाएगी। पुलिस से बारह से लेकर पंद्रह घंटे तक की ड्यूटी करायी जा रही है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
इसके साथ हाइकोर्ट ने पुलिस की समस्याएं, कुल पुलिस फोर्स , पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्था, किसी पुलिस कर्मी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर दिए जाने वाला मुआवजा, विवेचना में लगे पुलिस कर्मियों की संख्या आदि की विस्तृत जानकारी जुटाकर शपथपत्र के साथ कोर्ट में पेश करने को आदेश याची को दिया है।
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद की नियत की है। सुनवाई न्यायमूर्ति वीके बिष्ट, न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।