फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करने पर HC की रोक

Fri, 07 Apr 2017 04:10 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
- फोटो : file photo
विज्ञापन
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करने के फैसले पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को मंदिर समिति भंग कर दी थी। और नई समिति बनाने की बात कही थी। लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने नई समिति बनाने पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन


कोर्ट ने सरकार से समिति भंग करने का कारण पूछा है। सरकार की तरफ से आगामी 11 अप्रैल को जवाब देना होगा। बता दें कि मंदिर समिति सदस्य दिवाकर चमोली और दिनकर बाबुलकर ने नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें