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देहरादून की नदियों में चुगान की निविदा प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

Wed, 12 Jun 2019 08:39 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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फाइल फोटो
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नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून की सभी नदियों की चुगान से संबंधित नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को 12 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने देहरादून निवासी जगदीश पंवार और संतोष कुमार की याचिका पर सुनवाई की।

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याचिकाकर्ताओं का कहना था जिलाधिकारी ने देहरादून में सभी नदियों में चुगान करने के लिए निविदा जारी करवाई थी। निविदा में शामिल लोगों ने चुगान के लिए निविदा डाली थी। निविदा मे शर्त यह थी कि यह चुगान मात्र 19 दिन में किया जाय। 19 दिन का समय पर्याप्त काफी कम है।

 

कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जिनमें चुगान करने के लिए केंद्र सरकार से पर्यावरणीय  स्वीकृति  लेनी जरूरी है। याचिका में कहा कि ये क्षेत्र रिजर्व फारेस्ट और राजाजी नेशनल पार्क के है। चुगान की अवधि बढ़ाने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई।

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