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उत्तरकाशी जिपं अध्यक्ष बनीं रहेंगी जसोदा राणा, हाईकोर्ट ने डीएम और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

Thu, 01 Nov 2018 08:31 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
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nainital high court - फोटो : google
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हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी की जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा को पद पर बने रहने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने जिलाधिकारी, निदेशक पंचायत राज, शासन तथा राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तरकाशी की जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह बड़कोट (उत्तरकाशी) नगर पालिका से चेयरमैन पद के लिए भाजपा की उम्मीदवार हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सरकार को पत्र लिखा था कि उनका नाम ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची से हटाकर बड़कोट नगर पालिका की मतदाता सूची में जोड़ा जाए।

लेकिन, उत्तरकाशी के डीएम ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने का प्रार्थना पत्र तो आयोग को भेज दिया, लेकिन नगर पालिका की मतदाता सूची में नाम जोड़ने संबंधी प्रार्थना पत्र को आयोग को नहीं भेजा।

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याचिकाकर्ता का कहना था कि 23 अक्तूबर को नामांकन करने की तिथि थी और आयोग ने उनका नाम हटाने का आदेश 22 अक्तूबर को दिया। उनका नाम ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची से तो हटा दिया गया, लेकिन बड़कोट नगर पालिका की मतदाता सूची में नहीं जोड़ा।

22 अक्तूबर को निर्वाचन आयोग ने देहरादून से रिपोर्ट मंगाकर कहा कि उनका नाम देहरादून की वोटर लिस्ट में भी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने कभी भी देहरादून की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन नहीं किया।

उनको इसमें फंसाया जा रहा है। उन्होंने नगर पालिका बड़कोट की मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ने के मामले को पूर्व में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसी बीच, जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि जसोदा राणा का नाम बड़कोट जिला पंचायत की वोटर लिस्ट से कट चुका है, इसलिए उनको जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए।
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