देहरादून में चालक के साथ अब दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनना होगा। दून पुलिस एक अक्तूबर से इस व्यवस्था को अनिवार्य रुप से लागू करने जा रही है।
बिना हेलमेट चलने पर उन्हें 100 रुपए का चालान भुगतना पड़ेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने हाल में एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है।
इसी के अनुपालन में डीजीपी बीएस सिद्धू ने पुलिस और यातायात पुलिस निर्देश दिए है। इसी कड़ी में मंथन के बाद एसएसपी अजय रौतेला और एसपी ट्रैफिक प्रदीप राय ने एक अक्तूबर से राजधानी में पिछली सवारी के हेलमेट पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट न पहनने वालों का चालान किया जाएगा।
एसपी ट्रैफिक ने बताया कि जन सामान्य के साथ स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। सिटी पेट्रोलिंग और यातायात पुलिस को अपडेट कर दिया गया है।