नैनीताल हाईकोर्ट ने एसआई सीधी भर्ती परीक्षा मामले में राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी को बुधवार को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने पूछा-क्यों न इस परीक्षा के परिणाम को ही निरस्त कर दिया जाए? इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाए।
न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी रविन्द्र सिंह पटवाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 29 अप्रैल, 2014 को एसआई सीधी भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
5 अप्रैल 2015 को परीक्षा के बाद परिणाम घोषित किया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि एसआई सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम गलत है, क्योंकि संबंधित विभाग ने संशोधित उत्तर शीट से चार प्रश्न हटा दिए थे, जबकि याचिकाकर्ता के वह सवाल सही थे। याचिकाकर्ता ने इससे पूरे परीक्षा परिणाम पर फर्क पड़ने और कई अभ्यर्थियों का सवाल उठाया।