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जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं, लाइसेंस बनवा लें

Tue, 04 Feb 2014 02:11 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
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चाहे आप किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हों, चाहे फल, सब्जी ही क्यों न बेचते हों, आपका कारोबार 12 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन करा लें।
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अगर आपका सालाना टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है तो लाइसेंस बनवा लें। मंगलवार को रजिस्ट्रेशन कराने और लाइसेंस बनवाने की अंतिम तिथि है।

लाइसेंस ना होने पर होगी कार्रवाई
इस तिथि के बाद नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए) के तहत रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की यह प्रक्रिया जरूरी किया गया है।
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पहले यह कार्य नगर निगम की तरफ से होता था, लेकिन अधिनियम के लागू होने के बाद से सभी को नई प्रक्रिया का पालन करना जरूरी हो गया है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए फीस व्यापार की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई है।
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इनका है कहना
कोई चाहे तो पांच साल की फीस एक साथ चुका सकता है। इससे वह हर साल नवीनीकरण की प्रक्रिया से बच जाएगा।
-अनोज कुमार थपलियाल, जिला अभिहीत अधिकारी (एफएसएसए)
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