- निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन न चलाने पर।
- किसी अनाधिकृत स्थान पर वाहन को रोकने या पार्क करने पर।
- चालकों और पीछे की सीट पर बैठी सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय न रखने पर।
- सुरक्षात्मक हेडगियर या हेलमेट न पहनने पर।
- लालबत्ती पार करना, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने, गलत तरीके से वाहनों को ओवरटेक करने, गलत दिशा में वाहन चलाने आदि पर।
- निर्धारित से अधिक भार का वाहन चलाने पर।
- बिना सुरक्षा बेल्ट वाहन चलाने पर।
यातायात व्यवस्था बनाने वालों को पहनना होगा बॉडी कैमरा
सड़कों पर यातायात व्यवस्था बनाने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और परिवहन कर्मियों के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी। उन्हें बॉडी कैमरा पहनना होगा। ड्यूटी के दौरान बॉडी कैमरा की वीडियो और ऑडियो लगातार सक्रिय रहेंगे।
इसके तहत होने वाले सभी चालानों को उपयुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा अनुमोदन और हस्ताक्षर करने के बाद ही जमा कराया जाएगा। इसके साथ नियमों का उल्लंघन और लाइसेंस प्लेट को दर्शाते हुए फोटोग्राफ जरूरी होंगे। उल्लंघन की तारीख, समय और स्थान देना होगा।