- आयोग ने जारी की पंचायत उप चुनाव की अधिसूचना
- निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना समाप्ति तक रहेगी प्रभावी
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जो निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
हरिद्वार जिले को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायतों में खाली पदों पर उप चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के खाली पदों के लिए उप चुनाव होंगे।
उप चुनाव के लिए 13 और 14 नवंबर को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे। 15 नवंबर को इनकी जांच होगी। 16 नवंबर को नाम वापसी और इसी दिन चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। 20 नवंबर को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। जबकि 22 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा।