बाराकोट तहसील क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते के ताऊ पर दिव्यांग और मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म कर धमकाने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
पीड़िता की मां का आरोप है कि 65 वर्षीय रिश्ते के ताऊ ने चार दिसंबर को उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। डर के कारण बेटी ने घर वालों को इस बारे में नहीं बताया। गुमसुम रहने पर किशोरी ने घर वालों को इसकी जानकारी दी तो किशोरी की मां ने शनिवार शाम राजस्व पुलिस चौकी में तहरीर दी। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2), 506 और पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। पुलिस के अनुसार आरोपी फरार है।
किशोरी का मेडिकल कराया गया है। जांच के लिए इस मामले को रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है।
- विजय गोस्वामी, तहसीलदार, बाराकोट।
ये भी पढ़ें...Haridwar: ब्रेड पकोड़ा खिलाने के बहाने पांच साल के बच्चे का अपहरण, बाइक सवारों की तलाश में जुटी पुलिस
तीन साल में दुष्कर्म के 25 मामले
चंपावत। जिले में तीन साल में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के कुल 25 मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2020 और 2021 में 10-10, इस साल पांच केस दर्ज हुए। बाराकोट क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मामला दो साल पहले भी सामने आया था। इस साल सितंबर में छात्रा की शिकायत पर पाटी ब्लॉक के एक जीआईसी के प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। संवाद