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Dehradun News: सगे भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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II50 हजार का अर्थदंड, जमा न करने दो साल का अतिरिक्त कारावास
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Iअपर सत्र न्यायाधीश, विकासनगर नंदन सिंह की अदालत ने थाना सहसपुर क्षेत्र में हत्या के आठ वर्ष पुराने मामले में मृतक के सगे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी भाई पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं, अर्थदंड जमा करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास के भी आदेश दिए हैं।
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I27 अप्रैल 2016 में सहसपुर थाना क्षेत्र के डोभरी गांव निवासी प्रदीप कुमार उर्फ प्रिंस ने थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि 26 अप्रैल को उनका भाई बलजीत सिंह गांव के शाह आलम में शादी में गया था। रात को घर नहीं लौटा। बताया कि अगले दिन सुबह 10 बजे उन्हें खेतों की ओर जंगल में एक व्यक्ति से लाश मिलने की सूचना मिली।
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Iजब, उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो वह उनके भाई बलजीत की लाश थी। बताया कि लाश पेड के नीचे पड़ी थी और उनके भाई के गले में बेल्ट बंधी थी। बताया कि उन्हें शक है कि अज्ञात व्यक्तियों ने गला दबाकर उसके भाई की हत्या की है। सहसपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
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Iडॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया। कुत्ते को बेल्ट सुंघाई गई। कुत्ता बेल्ट को सूंघकर प्रदीप कुमार के घर तक पहुंच गया। पुलिस को प्रदीप के घर से घटना के समय पहनी हुई फटी हुई शर्ट और उसके बटन मिले। मामले में पुलिस ने 33 गवाह बनाए थे।
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Iशासकीय अधिवक्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष 12 गवाह, एफएसएल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जोर से गला दबाकर मारने से सांस नली टूटने की बात सामने आई थी। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, विकासनगर नंदन सिंह ने दोषी प्रदीप कुमार को सजा सुनाई।I

-फोटो 59 : वार्ड नंबर 3 में सरकारी स्कूल बनाने वाली जमीन का अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते भाज

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