अब सभी दिव्यांगों को समाज कल्याण विभाग की ओर से यूनीक डिसिबिलेटी कार्ड नंबर जारी किए जाएंगे। इसके बाद इस कार्ड नंबर को सभी दिव्यांगों के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। कार्ड जारी होने के बाद दिव्यांग अपने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्हें इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। आवेदन करने के बाद विभाग की ओर से दिव्यांग को प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख दे दी जाएगी। इसके बाद प्रमाण-पत्र डाक से दर्शाए गए पते पर भेजा जाएगा।
देशभर की योजनाओं का ले सकेंगे लाभ
अब तक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनने के बाद दिव्यांगजन अपने राज्य की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ ले सकते थे, लेकिन अब यूनीक नंबर जारी होने के बाद दिव्यांग अन्य राज्यों की भी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
इस व्यवस्था के तहत यूनीक नंबर जारी होने के बाद एक दिव्यांग दो पेंशन नहीं ले पाएगा। इसके अलावा किसी योजना में फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से अब सभी दिव्यांगों को यूनीक नंबर जारी किए जाएंगे, जिन्हें आधार से लिंक किया जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में हरिद्वार और देहरादून के कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है।
- अनुराग शंखधर, जिला समाज कल्याण अधिकारी