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Uttarakhand: एलटी शिक्षकों के होंगे अंतरमंडलीय तबादले, शिक्षा मंत्री धन सिंह ने दिए एसओपी जारी करने के निर्देश

Thu, 30 May 2024 06:04 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में एक बार एक से दूसरे मंडल में तबादले का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें अपने मूल संवर्ग में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करनी आवश्यक होगी।
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शिक्षक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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सरकार ने शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग मान ली है। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के मुताबिक, एलटी शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन कर मंडल परिवर्तन को लेकर विभाग को शीघ्र एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

कहा, शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में एक बार एक से दूसरे मंडल में तबादले का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें अपने मूल संवर्ग में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करनी आवश्यक होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में संशोधन कर अंतरमंडलीय तबादलों के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

एलटी शिक्षकों के संवर्ग परिवर्तन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर से एसओपी जारी की जाएगी। इसके बाद विभागीय स्तर पर अंतरमंडलीय तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानांतरित शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नवीन संवर्ग में कनिष्ठतम हो जाएंगे।

मंडल स्तर पर ही करेंगे आवेदन

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कहा, मंडल परिवर्तन करते समय सामान्य शाखा में कार्यरत शिक्षकों का तबादला सामान्य शाखा, जबकि महिला शाखा में कार्यरत शिक्षिकाओं का तबादला महिला शाखा में ही किया जाएगा। दोनों मंडलों में जिस मंडल में विषयवार वास्तविक रिक्तियों की संख्या कम होगी, उस विषय में उतनी सीमा तक ही समान श्रेणी के विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।

बताया, इच्छुक शिक्षक संबंधित मंडल स्तर पर ही आवेदन करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षकों को मंडल आवंटित करेंगे। इसके लिए शासन स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

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शिक्षा मंत्री ने कहा, इन तबादलों में पारदर्शिता के लिए शासन स्तर पर अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें अपर सचिव कार्मिक, संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा, उप सचिव व अनु सचिव माध्यमिक शिक्षा बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं।

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