निर्वाचन आयोग के नियमानुसार राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए प्लास्टिक के झंडों, पोस्टर व बैनर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके स्थान पर कपड़े और कागज के झंडों व पोस्टर आदि का उपयोग करना होगा।
चुनाव के दौरान विभिन्न सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिसमें भोजन और पानी के लिए प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को उपयोग किया जाता है। लेकिन राजनीतिक दल यहां भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हरीश सिंह रावत ने बताया कि प्लास्टिक की प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।