सभी काम पहले की तरह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाएंगे। कौन सी कोर्ट में काम होगा, किसमें नहीं यह निर्धारण जिला जज, प्रमुख जज, फैमिली कोर्ट जज आदि ही काम की प्रकृति के आधार पर तय करेंगे। इस दौरान लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन भी किया जाएगा।
इससे पहले 12 अप्रैल को हाईकोर्ट ने लगभग सभी जरूरी कामों के लिए सभी कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनवाई की बात कही थी। हालांकि, नए आदेशों में भी 12 अप्रैल के नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया है। यानी काम वही होंगे, लेकिन कोर्ट जिला जज और प्रमुख जजों के कहने पर ही निर्धारित किए जाएंगे।
आज से केवल अति आवश्यक काम ही कोर्ट में होंगे। जैसे पहले किए जा रहे थे। सभी काम यथासंभव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही किए जाएंगे। काम की प्रकृति के आधार पर ही सुनवाई की जाएगी। इस दौरान कम संख्या में न्यायिक अधिकारी काम करेंगे, ताकि सामुदायिक दूरी का पालन किया जा सके। - प्रशांत जोशी, जिला जज देहरादून