लॉकडाउन के दौरान देहरादून जिले में अब कोई प्रवेश नहीं कर पायेगा। जिलाधिकारी ने जिले की अंतर्जनपदीय सीमाओं को भी तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद केवल खाद्य सामग्री से लदे वाहनो को ही आने दिया जाएगा। इसमें पशुओं का चारा भी शामिल है। बुधवार से लॉकडाउन आदेशों में कुछ और बदलाव किए गए हैं। अभी तक केवल अंतरराज्यीय सीमाएं ही सील की गईं थी।
जबकि, अब देहरादून से सटे जानपदीय सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अब देहरादून से सटे जनपदों से भी यहां कोई प्रवेश नहीं कर पायेगा। इसके अलावा आम जनता के लिए बैंक व एटीएम 10 बजे तक खुलेंगे मगर 12 बजे तक श्रम विभाग से प्रमाणित निर्माण वाली संस्थाओं के मजदूरों का लेनदेन किया जायेगाम इसके साथ कि कोषागार के कर्मचारियों को 12.30 बजे तक घर जाने की छूट रहेगी।
ये भी हुए आदेश
-दवा की दुकानें पूरे समय तक खुलेंगीं।
-टेलीफोन, इंटरनेट और केबल ऑपरेटर को कम करने की छूट होगी।
- खाद्य आपूर्ति में लगे वाहनों को किसी भी चेकपोस्ट पर नहीं रोका जाएगा। इसमें पशुओं का चारा भी शामिल है।
- इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।