सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दो तरह के राशनकार्डों की व्यवस्था है। केंद्र की एनएफएसए के तहत प्राथमिक और अंत्योदय राशन कार्ड आते हैं। जबकि राज्य खाद्य योजना के तहत एपीएल परिवार शामिल है। प्राथमिक परिवार को प्रति माह 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलता है। जबकि अंत्योदय परिवार को 21 किलो 700 ग्राम गेहूं और 13 किलो 300 ग्राम चावल प्रति कार्ड मिलता है।
इसके अलावा लॉकडाउन में एनएफएसए कार्ड धारकों को अतिरिक्त पांच किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। जबकि राज्य खाद्य योजना में प्रति माह 7.50 किलो सस्ता राशन प्रति माह मिलता था। प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ा कर प्रति माह 20 किलो किया है। इसमें 10 किलो चावल और 10 किलो. गेहूं शामिल है।
यदि किसी प्रवासी का दूसरे राज्य में एनएफएसए राशनकार्ड है तो वह प्रति माह मिलने वाला सस्ता राशन निर्धारित दरों पर ले सकता है। जिन प्रवासियों के पास राशनकार्ड नहीं है तो उन्हें मई व जून माह में पांच किलो प्रति व्यक्ति चावल फ्री में दिया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की जो सूची तैयार की गई है, उसमें यह भी पता किया जाए कि उनके पास राशन कार्ड या नहीं है।
- सुशील कुमार, सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग