हल्द्वानी में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष कुमार पांडे की अदालत ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में कमलेश उर्फ कमल को दस साल की सजा और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी के अनुसार मुखानी थाने में पीड़िता के भाई ने 27 मार्च 2018 को बहन के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सात अप्रैल 2018 को मुखानी क्षेत्र से नाबालिग को बरामद कर अल्मोड़ा जिले के दसौली दन्यां निवासी कमलेश उर्फ कमल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद विवेचक ने उसके खिलाफ दुष्कर्म आदि धाराएं बढ़ाईं।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कमलेश को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। अदालत ने धारा 363 के तहत तीन साल का कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376(2 ध) के तहत दस साल की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 के तहत पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त कमलेश को जेल भेज दिया।