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Dehradun News: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के आदेश भी सरकार को दिए गए हैं। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि घटना दो मार्च 2021 को मसूरी कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। इस संबंध में क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तीन मार्च 2021 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। व्यक्ति का कहना था कि वह रोज की तरह मजदूरी पर गया था। शाम के वक्त जब वह घर लौटा तो उनकी पत्नी रो रही थी। कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि उनकी छह साल की बेटी के साथ मदन शाही मूल निवासी चिल्खया, कालिकोटा, नेपाल ने दुष्कर्म किया है। परिजनों ने बच्ची को प्राथमिक इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी मदन शाही को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने विवेचना की और 21 मई 2021 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में अभियोजन की ओर से 15 गवाह प्रस्तुत किए गए। इनमें पीड़िता की मां और डॉक्टरों की गवाही अहम साबित हुई। इन सब गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मदन शाही को दोषी पाया। दोषी मदन शाही को पॉक्सो के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को को कहा कि पीड़िता को राज्य सरकार की अपराध पीड़ित योजना के तहत पांच लाख रुपये का प्रतिकर दिलाया जाए।
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