नाबालिग से दुराचार का आरोप साबित होने पर अदालत ने दोषी युवक को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2014 का सहसपुर थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मूल रूप से शामली मुजफ्फरनगर और हाल निवासी सहसपुर रवि ने वर्ष 2014 में जन्माष्टमी के दिन मंदिर में आई सात वर्षीय बच्ची से दुराचार किया था। यह बच्ची अपने 11 वर्षीय भाई के साथ मंदिर आई थी।
रवि ने उन्हें बताया था कि वह मंदिर में काम करता है। उसने लड़की के भाई को दस रुपये देकर उसे पास की दुकान से कुछ सामान व टॉफियां लाने के लिए कहा। इस बीच रवि बच्ची को जबरन पास की एक छत पर ले गया। वहां उसने बच्ची से दुराचार के बाद गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया।
विशेष अदालत पोक्सो नीना अग्रवाल की अदालत में हुई सुनवाई में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि दोषी को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई।