अग्निशमन विभाग ने दिवाली पर पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए 144 दुकानदारों को लाइसेंस जारी किए हैं। केवल मुख्य बाजार में ही दुकानें लगाई जाएंगी। दुकानदारों को अग्नि सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा। एफएसओ डाकपत्थर पवन शर्मा ने बताया कि विकासनगर, हरर्बटपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखों की अस्थायी दुकानों के लिए 100 लोगों को लाइसेंस जारी किए गए। कालसी क्षेत्र के चार लोगों के लाइसेंस बनाए गए हैं। एफएसओ सेलाकुई दया किशन ने बताया कि अस्थायी दुकान लगाने के लिए सेलाकुई में 20, सहसपुर में 16 और भाऊवाला में चार लाइसेंस जारी किए गए है। दोनों केंद्रों के एफएसओ ने बताया कि लोगों को केवल मुख्य बाजार में दुकान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुकानदारों को दुकान में अग्निशमन उपकरण और रेत की बाल्टी रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही बिजली के तारों के नीचे और ट्रांसफार्मर के पास दुकान न लगाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।