नियमावली में यह प्रावधान भी किया गया है कि यात्रा की दूरी, समय मीटर और किराया आदि के बारे में यात्रियों के लिए एक सूचना तंत्र बनाया जाएगा। यात्रा के प्रारंभ से लेकर गंतव्य तक के पूरे विवरण समेत एक रसीद भी ईमेल या मोबाइल फोन पर देनी होगी।
ग्राहकों व चालकों के लिए कॉल सेंटर होगा
सेवा का संचालन करने वाली एजेंसी को लाभ लेने वाले ग्राहकों व चालकों के लिए एक कॉल सेंटर उस अवधि तक संचालित करना होगा, जिस अवधि तक सेवाएं देेने का प्रावधान किया गया है।
यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रस्तावित नियमावली में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। एजेंसी वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित करेगी। मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा तंत्र विकिसत होगा, जो यात्रियों को उनके सुरक्षा नेटवर्क के भीतर न्यूनतम दो व्यक्तियों से उनकी स्थिति साझा करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
पुलिस सत्यापन के माध्यम से प्रत्येक चालक की आपराधिक पृष्ठभूमि जानी जाएगी। किसी बीमार व्यक्ति को सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। यात्रा के दौरान हार्ट अटैक, ब्रैन स्ट्रोक या अन्य घातक स्थिति पैदा होने पर चालक यात्री को नजदीकी अस्पताल ले जाएगा। नशे में वाहन चलाने की शिकायत पर चालक की प्लेटफार्म पर पहुंच को तत्काल रोक दिया जाएगा। ये रोक जांच तक बनी रहेगी।