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केदारनाथ: हेलीकॉप्टर के टिकट में हेराफेरी की आरोपी हेली कंपनी के मालिक को मिली जमानत

Tue, 25 Feb 2020 06:27 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • हेली टिकट ब्लैकमेलिंग का है मामला  
  • जिला जज ने दी जमानत, अगली सुनवाई 3 मार्च को
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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वर्ष 2018 में केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर टिकट ब्लैकमेलिंग के मामले में हेली कंपनी हेरीटेज एविएशन के मालिक रोहित माथुर को जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग से जमानत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई आगामी तीन मार्च को होगी। 

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मंगलवार को जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत में जमानत को लेकर सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला न्यायाधीश ने एक-एक लाख के दो जमानती व एक लाख रुपये निजी मुचलके पर हेली कंपनी के मालिक को जमानत दी। 

माथुर के अधिवक्ता अरूण प्रकाश वाजपेयी और अधिवक्ता कुंवर सिंह रावत ने बताया कि जमानत मिलते ही पुरसाड़ी जेल से रिहाई की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अगली सुनवाई आगामी तीन मार्च को होगी।

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2018 में सोनप्रयाग थाने में दर्ज हुआ था मामला

विदित हो कि वर्ष 2018 में हेली टिकट ब्लैकमेलिंग को लेकर हेरीटेज एवीऐशन और एक टेवल्स एजेंसी के खिलाफ मामला सोनप्रयाग थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस विवेचना में रोहित माथुर की ट्रेवल्स एजेंसी से टिकट ब्लैकमेलिंग को लेकर संलिप्तता पाई गई।

इस पर पुलिस द्वारा कोर्ट से समन भेजा गया, जिस पर रोहित माथुर के द्वारा जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। जिसे मुंसीफ मजिस्ट्रेट ऊखीमठ की अदालत ने खारिज करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी व 420 में दोषी मानते हुए 14 दिन की न्याययिक अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेजने के आदेश दिए थे।

मामले में बीते 21 फरवरी को माथुर के अधिवक्ता द्वारा जिला कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद उसे जमानत मिल गई है। 
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