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विदेश भेजना है पैसा तो खोजिए इन मुश्किलों के हल

Sun, 11 Aug 2013 04:40 PM IST
देहरादून/ब्यूरो
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आयकरदाताओं की मुश्किल बढ़ने वाली है। बाहरी देशों में पैसा भेजने के लिए अब उन्हें फार्म 15 सीए के साथ फार्म 15 सीबी भी भरना होगा। उसमें पैसा भेजे जाने संबंधी सभी डिटेल देनी होगी।
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यह आन लाइन फार्म होगा। इससे सूचना का ई-फार्म में रखना संभव होगा। संबंधित कागज और प्रमाण-पत्र विदेश में पैसा भेजने वाले डीलर को देने होंगे, उसके बाद ही पैसे को विदेश भेज पाना संभव हो पाएगा।

आने वाली एक अक्तूबर से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। बीती पांच अगस्त को इस संबंध में आयकर नियमावली में व्यवस्था कर दी गई है।

अभी तक है यह व्यवस्था
पैसा बाहर भेजने के लिए फार्म 15 सीए भरना होता है। इसके ए-पार्ट में एक बार में 50 हजार रुपए तक और पूरे साल में ढाई लाख तक की राशि भेजने वाले की डिटेल देनी होती है।
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पार्ट बी में धार्मिक यात्रा, इलाज, दान की राशि भेजने, जबकि पार्ट सी में टीडीएस से मुक्त पैसे का ब्योरा होता है।

आसान होगा डाटा बेस
सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने यह व्यवस्था की है। फार्म भरने का कार्य बढ़ेगा बस, लेकिन डाटा बेस आसान हो जाएगा।
-एएस राणा, उच्चाधिकारी, आयकर विभाग
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