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इंश्योरेंस कंपनी ब्याज सहित देगी क्लेम का पैसा

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बीमा अवधि में कार रिपेयरिंग का पैसा न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। फैसले के तहत कार मालिक को कंपनी मरम्मत का पूरा खर्च नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाएगी। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार और वाद खर्च के तीन हजार रुपये भी कंपनी कार मालिक को देगी।
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विजय पार्क एक्सटेंशन निवासी प्रीतम सिंह तोमर ने 28 नवंबर 2014 को मोहब्बेवाला स्थित एक शोरूम से कार खरीदी थी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने इसका बीमा कराया। बीमा अवधि के दौरान 20 मई 2015 को जीएमएस रोड पर खड़ी इस कार की किसी जानवर ने वायरिंग काट दी। कार स्टार्ट नहीं हुई तो प्रीतम सिंह इसे कंपनी के वर्कशॉप ले गए। वर्कशॉप ने इस पर 49,756 रुपये खर्च बताया। साथ ही कर्मचारियों ने वादा किया कि यह रकम उन्हें क्लेम के रूप में वापस मिल जाएगी। कुछ दिन बाद कार ठीक होने की बात कहकर उन्हें शोरूम बुलाया गया, लेकिन वहां पता चला कि दिक्कत बरकरार है। प्रीतम को बताया कि कार में फिर शॉर्ट सर्किट हो गई है, लिहाजा इसे ठीक करने के लिए 25,646 रुपये और लगेंगे। इस तरह प्रीतम सिंह ने वर्कशॉप को 75,402 रुपये अदा किए। लेकिन उन्हें क्लेम के रूप में सात हजार रुपये मिले। इस पर प्रीतम ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। मंगलवार को फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके तहत कंपनी प्रीतम सिंह को 75402 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ लौटाएगी। भूपेंद्र सिंह दुग्तल की अध्यक्षता वाली फोरम की ओर से सुनाए गए फैसले पर कार मालिक ने राहत की सांस ली।
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