श्वेताभ सुमन: 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में सात साल कठोर कारावास, 3,50,70,414 रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर 18 माह की अतिरिक्त कैद।
-11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना।
गुलाब देवी : अपराध के लिए उकसाना और आय से अधिक संपत्ति में एक साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना।
डॉ अरुण सिंह और राजेंद्र विक्रम सिंह: अपराध के लिए उकसाना, आय से अधिक संपत्ति रखने में चार-चार साल कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना।
अदालत के निर्णय पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जल्द ही इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा।
-श्वेताभ सुमन, आयकर आयुक्त