यह विवरण उन्हें अपने जीआरडी नंबर को अंकित करते हुए सभी साक्ष्यों सहित चैप्टर के अनुसार तीन दिन के अंदर मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून को छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराना होगा।
उन्होंने बताया कि बिना जीआरडी नंबर के उक्त विवरण मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा तक बचतों का विवरण उपलब्ध न होने की दशा में कार्यालय के अभिलेखानुसार आयकर आगणन कर आयकर की कटौती कर ली जाएगी।