लोकल कोर्ट नंबर मिलने से कर्मियों को मिलती है सुविधाI
कोई भी कंपनी या विभाग जहां पर भी काम करता है उसे उस जगह का लोकल कोर्ट नंबर लेना जरूरी होता है। ऐसा करने से उस कंपनी या विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ से संबंधित काम के निस्तारण के लिए सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए गुजरात की कोई कंपनी उत्तराखंड में काम करती है और उसके कर्मचारी उत्तराखंड के हैं तो उस कंपनी को उत्तराखंड के ईपीएफओ कार्यालय से लोकल कोर्ट नंबर लेना जरूरी होगा। इससे सभी कर्मचारी उत्तराखंड में ही अपने पीएफ से संबंधित समस्याओं को निपटारा कर सकेंगे।
नए साल से ईपीएफओ बढ़ाएगा रिकवरी
ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर ने बताया, नए साल से रिकवरी में तेजी की जाएगी। इसके लिए ईपीएफओ की ओर से करीब 450 कंपनियों को नोटिस भेज ब्योरा मांगा गया है। डाटा तैयार होने के बाद ही बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया जाएगा।