अगर आप भी नाइट पार्टी जाने का शौक रखे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब आपको रेस्टोरेंट और पब में जाने के लिए अब यह कार्ड जरूरी होगा।
राजपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में हुई ठेकेदार की हत्या के बाद पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों पर शिकंजा कसने के लिए कई फैसले लागू किए है। नाइट पार्टी में शिरकत करने वाले हर शख्स की आईडी लेकर पूरा पता रजिस्टर में दर्ज होगा। दूसरा हर पार्टी की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को देना अनिवार्य होगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती ने सोमवार को शहर के होटल, रेस्टोरेंट, लॉज और बार संचालकाें की पुलिस लाइन में बैठक की। उन्होंने कहा कि ठेकेदार की हत्या की वारदात में रेस्टोरेंट कर्मचारियों की घोर लापरवाही उजागर हुई है।
यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। भविष्य में इस तरह की पुनर्रावृत्ति न हो, इसके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। सिंगल डे पार्टी लाइसेंस के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए।