आरोपी ने अदालत में दिए गए बयान में भी कत्ल करना स्वीकार किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने आरोपी के बयान, विभिन्न दस्तावेज, कई साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ईश्वरी दत्त भट्ट को हत्या का दोषी पाया।
उन्होंने ईश्वरी दत्त को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ईश्वरी दत्त भट्ट इस वक्त अल्मोड़ा की जिला जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील खर्कवाल और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने की।