उत्तराखंड के नानकमत्ता में दहेज में कार न देने पर ससुरालियों ने विवाहिता से मारपीट की। शौहर ने भी निकाह के एक वर्ष बाद ही तीन तलाक बोलकर दूसरे निकाह करने की तैयारी कर शुरू कर दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति, ससुर, सास समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र के ग्राम डियूढी निवासी दरख्शा नाज पुत्री रफीक अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका निकाह तरतील अहमद पुत्र अब्दुल हफीज निवासी प्रीत विहार कॉलोनी फजलपुर मोहल्ला रुद्रपुर के साथ अप्रैल 2018 में हुआ था। चार पहिया वाहन न मिलने पर पति और ससुराल वाले उसे आए दिन पीटते रहते थे।
आरोप लगाया कि 14 अगस्त 2019 को फिर उन्होंने मारपीटा और शौहर तरतील अहमद ने उसे तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। तब से वह पिता के घर रह रही है। बताया कि अब उसको जानकारी मिली कि उसका शौहर दूसरा निकाह कर रहा है।
पुलिस ने शौहर तरतील अहमद, ससुर अब्दुल हफीज, सास खैरुन निशा, जेठ हाफिज, देवर फरीद, मन्नान, ननद नाजरा एवं फरहीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए, 323 और दहेज अधिनियम की धारा 3 /4 व मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम 2018 3/4 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।